RC renewal : मोटर वाहन अधिनियम 1988,के तहत देश की सड़कों पर चलने वाले किसी भी मोटर वाहन का पंजीकरण होना चाहिए। वाहन का मालिक इसके लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करके ऐसा कर सकता है। वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र समाप्ति तिथि के 60 दिनों के भीतर मालिक द्वारा अनिवार्य रूप से नवीनीकरण किया जाना है।
इस पोर्टल parivahan.gov.in के माध्यम से, सभी व्यक्ति घर बैठे ही सभी वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) ले सकते है आमतौर (RC) 15 साल के लिए ही वैध रहता है, इसके बाद RC renewal की आवश्यकता होती है। आपको अपने RC को नवीनीकरण करना आवश्यक है जिससे की वाहन को कानूनी रूप से सड़क पर चलाया जा सके।

Vehicle RC Renewal Online कैसे करें?
यदि आपके वाहन की RC समाप्त हो गई है तो आपको अपने वाहन की RC renewal के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, नीचे आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है:-
- अपने वाहन की RC renewal के लिए सबसे पहले आपको परिवहन की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ के इस लिंक पर क्लिक करना होगा।
- वेबसाईट के होम पेज पर “ऑनलाइन सेवाएँ” अनुभाग के अंतर्गत जाकर आपको Vehicle Related Services
, का चयन करना होगा - फिर इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, इसके बाद आपसे आपके ड्रॉपडाउन से अपना राज्य की जानकारी को चुनना होगा ।
- फिर इसके बाद आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, जिसमे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या अपना आरटीओ का चुनाव करके नीचे स्थित “Proceed” बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक छोटा सा पॉप – अप पेज खुल जाएगा, जिसमे आप को सबसे उपर स्थित “Proceed” के बटन पर क्लिक करना होगा।
- फिर इसके बाद आपके सामने एक और नया इंटरफेस खुल जाएगा जिसमे आपको “Renewal of Registration” के बिकल्प पर क्लिक करना होगा।
- फिर इसके बाद आपके सामने Renewal of Registration Of Vehicle का पेज खुल कर आ जाएगा, जिसमे से आपको अपने Vehicle का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेचिस नंबर दर्ज करके नीचे स्थित “Verify Details” बिकल्प पर क्लिक कर देना है ।
- फिर इसके नीचे एक बॉक्स खुल कर आ जाएगा, जिसमे आपके मोबाइल फोन पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करके नीचे स्थित “Submit” बटन पर क्लिक कर देना है ।
- इसमे बाद आपके सामने एक नया पेज आपके सामने संबंधित फॉर्म के रूप मे खुल कर आ जाएगा, जिसमे आपको अपने गाड़ी के मालिक और अन्य संबंधित जानकारी उपलब्ध होती है ,
- फिर इसके बाद आपको “Proceed / Pay” बटन पर क्लिक कर देना है ।
- “Proceed / Pay” बिकल्प पर क्लिक करते ही आपके सामने पेमेंट गेटवे से संबंधित जानकारी खुल कर आ जाएगी, फिर आपको अपना पेमेंट कर देना है ।
- आप के पेमेंट करते ही आपके सामने आपके कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, जिसमे से आपको “Print CMW Form 25” पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं।
- फिर इसके बाद आप को Print CMW Form 25 का सभी दस्तावेज को आरटीओ ऑफिस में जाकर आप अपने Vehicle RC Renewal करा सकते हैं।








RC Renewal Required Documents
इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों को आवश्यकता पड़ती है –
- फॉर्म संख्या 25
- प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र
- आरसीबुक
- फिटनेस सर्टिफिकेट
- पंजीकरण का प्रमाण पत्र
- भुगतान किए गए अप-टू-डेट रोड टैक्स के भुगतान का प्रमाण *
- बीमा प्रमाणपत्र
- पैन कार्ड की कॉपी या फॉर्म 60 और फॉर्म 61 (जैसा लागू हो)
- चेसिस / इंजन नंबर
- वाहन मालिक का हस्ताक्षर
How to Check RC Renewal Status
आप इन सरल चरणों का पालन करके आरसी नवीनीकरण आवेदन की स्थिति ऑनलाइन जांच सकते हैं –
- सबसे पहले आपको Sarathi Parivahan के आधिकारिक वेबसाईट – parivahan.gov.in पर जाना होगा
- वेबसाईट के होम पेज पर “ऑनलाइन सेवाएँ” अनुभाग के अंतर्गत जाकर आपको ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सेवाएँ, का चयन करना होगा
- इसके बाद आपसे आपके ड्रॉपडाउन से अपना राज्य की जानकारी को चुनना होगा ।
- अपने निकटतम आरटीओ का चयन करें और “आगे बढ़ें” पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने कई सारे विकल्प खुल जाएगा जिसमे आप को “Appliccation Status” विकल्प पर क्लिक करना होगा ।
- अपना वाहन नवीनीकरण आवेदन संख्या या पंजीकरण संख्या, जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो, आपको दर्ज कर देना है
- इसके बाद आपको कैप्चा कोड को दर्ज करके “सबमिट करें” बिकल्प पर क्लिक कर देना है |
- नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करने के बाद प्राप्त आवेदन संख्या दर्ज करने के लिए आपको एक पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
- अपने वाहन की आरसी नवीनीकरण स्थिति देखने के लिए आपको “रिपोर्ट देखें” बिकल्प पर क्लिक करना होगा ।
- इस तरह से आप अपने आरसी नवीनीकरण स्थिति को देख सकते है

नोट :- वर्तमान समय में, सरकार वाहन संबंधी सभी सेवाओं के लिए ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार करने की योजना बना रही है। यह “सुपर” मोबाइल एप्लिकेशन एक वन-स्टॉप समाधान है, जो पंजीकरण प्रमाणपत्र सहित वाहन से संबंधित सभी दस्तावेजों से निपटता है। आप इस एप्लिकेशन के माध्यम से आरसी नवीनीकरण के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
RC Book में नाम या पता कैसे बदलें?
यदि आपको आरसी बुक में अपना पता अपडेट करना है तो आप निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:
- आरसी बुक में अपना पता अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको परिवहन की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ के इस लिंक पर क्लिक करना होगा।
- वेबसाईट के होम पेज पर “ऑनलाइन सेवाएँ” अनुभाग के अंतर्गत जाकर आपको Vehicle Related Services
, का चयन करना होगा - फिर इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, इसके बाद आपसे आपके ड्रॉपडाउन से अपना राज्य की जानकारी को चुनना होगा ।
- फिर इसके बाद आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, जिसमे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या अपना आरटीओ का चुनाव करके नीचे स्थित “Proceed” बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक छोटा सा पॉप – अप पेज खुल जाएगा, जिसमे आप को सबसे उपर स्थित “Proceed” के बटन पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपके सामने और एक नया पेज खुल कर आ जाएगा, जिसमे से आपको “Apply for Transfer of Ownership, Change of Address, Hypothecation [Addition/Continuation/Termination, Duplicate RC]” बिकल्प पर क्लिक करना होगा।
- फिर इसके बाद आपको अपने “Vehicle Registration Number” और “Chessis Number” को दर्ज करके “Verify Details” बटन पर क्लिक करना होगा,
- इसके बाद आपको Generate OTP बटन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको अपने दर्ज मोबाइल नंबर पर एक otp प्राप्त हो जाएगा ,
- इसके बाद आपको OTP को दर्ज करके “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा।
- फिर इसके बाद एक नया पेज खुल कर आएगा जहा आपको “Application Entry Form” के रूप में फॉर्म खुल जाएगा,
- फिर आपको “Change Of Address” वाले चेक बॉक्स पर टिक करना होगा। आगे बढ़ जाना है
- इसके बाद आपको नए पेज मे “Address Details” और “Insurance Details” तथा “Fee Panel” (₹300) से संबंधित सभी जानकारी आ जाएगी,
- आपको उसके नीचे “Save To Draft” बटन पर क्लिक करना होगा।
- फिर इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक “एप्लीकेशन सफलता पूर्वक इन ड्राफ्ट” से संबधित एक मैसेज आयेगा, आपको “OK” बटन पर क्लिक करना होगा।
- फी इसके बाद आप पेमेंट पैनल वाले अनुभाग में नीचे “Pay Now” पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको अपना दर्ज किया हुआ पूरा एड्रेस दिखाई देगा, फिर आपको नीचे वाले चेक बॉक्स पर टिक करना है ।
- टिक करते ही आपको नीचे दो और बटन Confirn Details करने का दूसरा , Edit Details करने बिकल्प दिखाई देंगे –
- यदि आपकी दर्ज की गई सभी जानकारी सही रहती है तो आप को Confirm Details बिकल्प पर क्लिक करना होगा , यदि आपको उसमे कुछ सुधार करना है तो आप को Edit Details बिकल्प पर क्लिक करके आप अपने दर्ज विवरण को सुधार कर सकते हैं।
- Confirm Details बिकल्प पर क्लिक करते ही आपके सामने “Payment Gate Way” खुल जाएगा,
- आपको उसमें जिस बैंक से आपको पेमेंट करनी है उस बैंक को चुनने के बाद पेमेंट कर देनी है ।
- पेमेंट करते ही आपके सामने एक पेज खुलेगा, जिसमे आपको “CMV Form 33” को प्रिंट करके उस पर हस्ताक्षर करना होगा, तथा payment Receipt को भी प्रिंट कर लेना है ।
- इसके बाद आपको निम्नलिखित दस्तावेज को अपलोड करना होगा –
- New Address Proof
- पासपोर्ट साइज फोटो
- CMV Form 33
- इसके बाद आपको नीचे स्थित “Final Submit” बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपका फॉर्म सफलता पूर्वक सबमिट हो जाएगा।
- फिर इसके बाद आप अपॉइंटमेंट बिकल्प में जाकर अपने अप्वॉइंट बुक करना होगा,
- आप को अपने अपॉइंटमेंट डेट के समय जाकर आरटीओ ऑफिस में नीचे दिए गए सभी दस्तावेज की सूची को लेकर जाना होगा।






नोट :- यदि आपका आरटीओ दूसरे स्टेट मे है, या आप दूसरे स्टेट में प्रोसीड कर रहे हैं तो आपको NOC को भी अपलोड करना होगा, यदि आपका सेम आरटीओ में ही एड्रेस चेंज हो रहा है तो आपको NOC को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, फिर इसके बाद आपको “Proceed Further” पर क्लिक करना होगा।
जो इस प्रकार है –
- Current / Present Address Proof
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- Form 33
- व्हीकल आरसी
- पॉल्यूशन सर्टिफिकेट
- इंश्योरेंस सर्टिफिकेट
- पेमेंट Receipt
RC Renewal Offline process
यदि आप अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र नवीनीकृत करना चाहते हैं, तो आपको अपने आरटीओ मे फॉर्म 25 को लेने है या आपको Parivahan Sewa की आधिकारिक वेबसाईट से इसे डाउनलोड कर लेना होगा । फिर आपको फॉर्म 25 मे अपने वाहन का पंजीकरण नंबर, समाप्ति तिथि आदि जैसी सभी मांगी गई जानकारी को उस फ़ॉर्म मे दर्ज करनी होगी। इसके बाद आपको अपने निकटतम आरटीओ मे प्रासंगिक दस्तावेजों और नवीनीकरण शुल्क के साथ फॉर्म को जमा कर देना है । सभी लेन-देन पूरा करने पर, आपको एक रसीद जारी की जाएगी जिसे आप भविष्य मे कोई भी या किसी प्रकार के परेसानी आती है इसके लिए आपको उस रसीद को अपने पास रखना होगा।
RC Renewal fees
आपको अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए आरटीओ को नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा। नवीनीकरण शुल्क एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग होता है। इसके अलावा, नवीनीकरण शुल्क वाहन के प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकता है। विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए नवीनीकरण शुल्क का उल्लेख नीचे दी गई तालिका में किया गया है:
वाहन के प्रकार | नवीनीकरण शुल्क |
अमान्य गाड़ी | 50 |
मोटरसाइकिल | 300 |
तिपहिया/हल्के मोटर वाहन/क्वाड्रीसाइकिल | 1,000 रुपये (परिवहन) 600 रुपये (गैर-परिवहन) |
मध्यम यात्री मोटर वाहन | 1,000 रुपये |
मध्यम मालवाहक वाहन | 1,000 रुपये |
भारी यात्री मोटर वाहन | 1,500 |
भारी माल वाहन | 1,500 |
आयातित मोटरसाइकिल | 2,500 |
आयातित मोटर वाहन | 5,000 |
अन्य वाहन श्रेणियाँ | 3,000 रुपये |
नोट :- यदि पंजीकरण प्रमाणपत्र फॉर्म 23ए में जारी या नवीनीकृत स्मार्ट कार्ड प्रकार है, तो आप से 200 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।
RC Renewa Remember Points
Parivahan Sewa portal से ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों से संबंधित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। इस परिवहन सेवा पोर्टल के माध्यम से, उपयोगकर्ता ड्राइविंग लाइसेंस, दस्तावेज़ अपडेट, वाहन विवरण की जांच और ऑनलाइन चालान का भुगतान कर सकते हैं। आपको नीचे दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा :-
- आपको पंजीकरण प्रमाणपत्र की समाप्ति तिथि से 60 दिन पहले आरसी नवीनीकरण के लिए आवेदन जमा करना होगा।
- अपने वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र को नवीनीकृत करने के लिए, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी बकाया करों का भुगतान कर दिया गया है।
- आपको केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 81 में निर्दिष्ट नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा।
- आपको निर्बाध आवेदन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार के प्रक्रियाओं और दस्तावेज़ों का मूल्यांकन करना होगा ।
RC Renewal Validity
नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता 5 वर्ष है। वैधता समाप्त होने के बाद, जब तक आरटीओ उचित समझे, वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र को नवीनीकृत करें। सरकार ने वाहन पंजीकरण और वाहन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता बढ़ा दी थी।
RC Renewal - FAQs
उत्तर :- यदि आप का वाहन मध्यम आकार के यात्री ऑटोमोबाइल के लिए 1,000 रुपये का खर्च आता है । और हेवी-ड्यूटी वाहन या हेवी-ड्यूटी यात्री कार के लिए, 1,500 रुपये लगभ लिया जाता है ।
उत्तर :- आरसी का मतलब पंजीकरण प्रमाणपत्र होता है।
उत्तर :- जी हाँ , आपको गैर-वाणिज्यिक/निजी वाहन के लिए आरसी खरीद की तारीख से 15 साल बाद भी प्रभावी रहती है। इसे समाप्ति तिथि से कम से कम 60 दिन पहले नवीनीकृत किया जाना चाहिए। आपको आरसी का नवीनीकरण तभी किया जाएगा जब आपकी वाहन जांच के बाद चलने लायक होती है तभी नई आरसी प्रदान की जाती है।
उत्तर :- जी हां, आप अपने वाहन का पंजीकरण आधिकारिक परिवहन सेवा वेबसाइट पर जाकर अपने वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र को ऑनलाइन नवीनीकृत कर सकते हैं।
उत्तर :- हां, आप अपने वाहन का RC का पंजीकरण को आधिकारिक परिवहन सेवा वेबसाइट पर अपने आरसी नवीनीकरण की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।
उत्तर :- मोटरसाइकिल के लिए आरसी नवीनीकरण शुल्क 300 रुपये है।
उत्तर :- आरसी को नवीनीकरण कराने में लगने वाला समय अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकता है। आपके आरसी नवीनकरण आवेदन जमा करने के दो सप्ताह के भीतर एक नवीनीकृत आरसी जारी कर दी जाती है।
उत्तर :- वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र का पुन: असाइनमेंट वाहन के पुन: पंजीकरण के अलावा और कुछ नहीं है। जब आप अपने वाहन को उस राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना चाहते हैं जहां वह पंजीकृत है, तो उसे पंजीकरण की स्थिति से हटाकर नए राज्य के आरटीओ को सौंपना होगा।
उत्तर :- यदि आपने अपनी मूल आरसी को खो दी है, तो आपको आरसी नवीनीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए डुप्लिकेट आरसी के लिए आवेदन करना होगा।