यदि कार किसी नए व्यक्ति को बेची जाती है तो कार का स्वामित्व आमतौर पर Vehicle Ownership Transfer कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में, मोटर कानूनों के अनुसार, पंजीकरण प्रमाणपत्र से अपना नाम नए खरीदार के साथ बदलना आवश्यक हो जाता है। हालाँकि, कार स्वामित्व स्थानांतरित करना एक बोझिल प्रक्रिया हो सकती है। नीचे, हमने कार स्वामित्व को ऑनलाइन स्थानांतरित करने के आसान चरणों का उल्लेख किया है।
यदि आप अपनी गाड़ी बेच रहे हैं या किसी अन्य व्यक्ति को अपनी गाड़ी का (Ownership) स्थानांतरित करना चाहते हैं, तो इसके लिए वाहन स्वामित्व हस्तांतरण (Vehicle Ownership Transfer) की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। जो नीचे हमने इस प्रकार से बताया है –

Vehicle Ownership transfer Reasons
चार पहिया वाहन का स्वामित्व तीन प्रमुख परिदृश्यों में हस्तांतरित किया जाता है। इसमे शामिल निम्न प्रकार सामील है :-
- कार मालिक की मौत: मोटर कानूनों के अनुसार, यदि वाहन के मालिक की मृत्यु हो जाती है, तो कार का स्वामित्व कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।
- कार की सामान्य बिक्री: ऐसी स्थितियों में, जब वाहन किसी नए खरीदार को बेचा जाता है, तो हस्तांतरण विक्रेता और खरीदार के बीच होगा। स्थानांतरण राज्य के भीतर या अंतरराज्यीय हो सकता है।
- कार की सार्वजनिक नीलामी: यदि वाहन सरकार द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक नीलामी में बेचा जाता है तो कार का स्वामित्व भी हस्तांतरित किया जाना चाहिए।
Vehicle Ownership transfer required documents
स्थिति चाहे जो भी हो, वाहन के स्वामित्व हस्तांतरण के लिए संबंधित राज्य आरटीओ को कुछ दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता होती है। इस परिदृश्य में कार स्वामित्व हस्तांतरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़ नीचे दिए गए हैं:
- फॉर्म 28: यह आरटीओ से अनापत्ति प्रमाणपत्र का आवेदन और अनुदान है। वाहन स्वामित्व का अंतरराज्यीय हस्तांतरण होने पर यह फॉर्म अनिवार्य है।
- फॉर्म 29: यह फॉर्म सामान्य बिक्री के मामले में मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के बारे में आरटीओ को सूचित करने के लिए है
- फॉर्म 30: यह मोटर वाहन के स्वामित्व की सूचना और हस्तांतरण के लिए आवेदन है।
- फॉर्म 31: यह फॉर्म नामांकित व्यक्ति या कार के कब्जे में सफल व्यक्ति के नाम पर स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए एक आवेदन है
- फॉर्म 32: जब कार सार्वजनिक नीलामी में खरीदी या अधिग्रहित की जाती है तो स्वामित्व हस्तांतरण के लिए आवेदन
- पैन कार्ड: कार स्वामित्व हस्तांतरण के मामले में खरीदार और विक्रेता दोनों के पैन कार्ड अनिवार्य हैं। यदि पैन उपलब्ध नहीं है, तो फॉर्म 60 या 61 आवश्यक है।
- पंजीयन प्रमाणपत्र: मूल आर.सी. इन सभी परिदृश्यों में वाहन की भी आवश्यकता होती है।
- पीयूसी प्रमाणपत्र: इन परिदृश्यों में वाहन के स्वामित्व को स्थानांतरित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र भी आवश्यक है।
- निवास प्रमाण पत्र: कार के स्वामित्व को स्थानांतरित करने के लिए, आपको निवास प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी जो बिजली बिल, राशन कार्ड या अन्य उपयोगिता बिल के रूप में हो सकता है।
- कार बीमा प्रमाणपत्र: एक वैध गाड़ी बीमा उपरोक्त सभी परिदृश्यों में कार के स्वामित्व को स्थानांतरित करने के लिए प्रमाणपत्र भी अनिवार्य है
- मृत्यु प्रमाण पत्र: जब कार मालिक की मृत्यु के कारण स्थानांतरण होता है, तो पंजीकृत मालिक के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होती है
- फॉर्म 35: यदि वाहन को हाइपोथीकेशन के तहत खरीदा गया था, तो स्वामित्व हस्तांतरण के दौरान हाइपोथीकेशन को समाप्त करने के लिए यह फॉर्म आवश्यक है।
नोट :- कुछ राज्यों में चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट, उत्तराधिकार का प्रमाण और क्रेता के उपक्रम जैसे कुछ दस्तावेज़ों की भी आवश्यकता हो सकती है।
Vehicle Ownership transfer न करने के परिणाम
- भारत के मोटर कानूनों के अनुसार कार का स्वामित्व हस्तांतरित करना एक अनिवार्य प्रक्रिया है। यदि आप स्वामित्व को नए मालिक के नाम पर स्थानांतरित नहीं करते हैं, तो खरीदार द्वारा किए गए किसी भी यातायात नियम का उल्लंघन आपके नाम पर कर दिया जाएगा। इसके अलावा, कोई भी कानूनी कार्यवाही या जुर्माना आप पर लगाया जाएगा और आपको इसका भुगतान अपनी जेब से करना होगा, भले ही आप अब कार के मालिक न हों।
- यदि आप अपना वाहन किसी को बेच रहे हैं तो कार का स्वामित्व हस्तांतरित करना एक आवश्यक कदम है। यह प्रक्रिया ऑफलाइन और ऑनलाइन भी की जा सकती है. हालाँकि, ऑनलाइन प्रक्रिया अधिक उपयुक्त और सुविधाजनक है। इसके अलावा, आप ऑनलाइन होने पर अपने आवेदन की स्थिति पर भी नज़र रख सकते हैं।
Vehicle Ownership transfer online
यदि आप अपना वाहन को बेच दिया गया है, या किसी अन्य नागरिक को दे दिया गया है, या किसी वाहन मालिक की मृत्यु हो चुकी है, या आप ही अपना Ownership Transfer स्वयं करना चाहते हैं, तो आप को निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं-
- सबसे पहले आपको Sarathi Parivahan के आधिकारिक वेबसाईट – parivahan.gov.in पर जाना होगा
- वेबसाईट के होम पेज पर “ऑनलाइन सेवाएँ” अनुभाग के अंतर्गत जाकर आपको Vehicle Related Services
, का चयन करना होगा - इसके बाद आपसे आपके ड्रॉपडाउन से अपना राज्य की जानकारी को चुनना होगा ।
- अब वाहन नागरिक सेवा पेज खुल कर आ जाएगा, इसके बाद आपको अपना वाहन पंजीकरण नंबर, पंजीकरण प्राधिकरण, राज्य का नाम और आरटीओ दर्ज करना होगा ।
- अंत में, आपको जारी रखने के लिए Proceed विकल्प पर क्लिक कर देना है ।
- इसके बाद आपके सामने Vahan Citizen Services का पेज खुल जाएगा.
- फिर इसके बाद आपको Apply For Ownership Transfer का विकल्प दिख जाएगा, आप इस विकल्प पर क्लिक कर देंना है .
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा, जहाँ पर आप को अपना वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर ,Chassis Number डार्क करके Verify Details के बिकल्प पर क्लिक कर देंना है .
- फिर इसके बाद आपको Application Section में मौजूद “Transfer of Ownership” के बिकल्प पर क्लिक कर देना है .
- इसके बाद Transfer of Ownership Details के तहत निम्नलिखित विवरणों को दर्ज करना होगा जैसे –


- नए मालिक का विवरण
- वर्त्तमान पता
- स्थायी पता
- बीमा विवरण
- सभी विवरण को दर्ज करके इसके बाद नए पेज पर आप शुल्क का भुगतान करना होगा
- शुल्क का भुगतान करने के बाद अब आपको 29 और फॉर्म 30 दो रसीदें प्राप्त होंगी,
- फिर इसके बाद विक्रेता और ग्राहक दोनों को इस फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होगा,
- यह सब प्रक्रियाओं के बाद आपका आवेदन आगे के प्रोसेस के लिए RTO द्वारा भेज दिया जाएगा, और कुछ दिनों में आपका वाहन नए मालिक के पास ट्रांसफर हो जाएगा.
Vehicle Ownership transfer Fees
वाहन के आधार पर, भुगतान किया जाने वाला शुल्क अलग-अलग होगा और नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है:
वाहन का प्रकार | फीस |
माल के लिए भारी वाहन | 750 |
माल के लिए मध्यम वाहन | 500 रुपये |
यात्री वाहनों के लिए मध्यम माल | 750 |
परिवहन के लिए हल्के मोटर वाहन | 500 रुपये |
गैर-परिवहन के लिए हल्के मोटर वाहन | 300 |
Vehicle Ownership transfer - FAQs
उत्तर :- खरीदार और विक्रेता दोनों कार के स्वामित्व को स्थानांतरित करने के प्रभारी हैं। स्वामित्व हस्तांतरण की लागत खरीदार का दायित्व है।
उत्तर :- आरटीओ और राज्य वाहनों के ऑफ़लाइन आरसी हस्तांतरण से जुड़ी लागत निर्धारित करते हैं। आमतौर पर इसकी कीमत 300 रुपये से 750 रुपये के बीच होती है, लेकिन जिन जगहों पर अभी तक स्मार्ट कार्ड नहीं अपनाया गया है, वहां कीमत और भी कम हो सकती है।
उत्तर :- हां, आप अपनी कार का स्वामित्व ऑनलाइन बदल सकते हैं।
उत्तर :- DMV में, इसमें केवल कुछ मिनट लग सकते हैं। एजेंट यह सुनिश्चित करेंगे कि आपको हर समय उनसे सहायता प्राप्त हो। वे बिक्री रसीद, वाहन का शीर्षक और किसी भी सहायक रिकॉर्ड की जांच करेंगे।
उत्तर :- हां, वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आपको अपना कर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।